लाइव हिंदी खबर :- कुछ चीज़ें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। अब कुछ बॉलीवुड के गाने ही ले लीजिए जो सिर्फ फिल्मों के लिए ही बने हैं अगर आप इस गानों को पब्लिक प्लेस फुल फीलिंग के साथ गाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है और वो भी जुर्माने के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं गानों की ऐसी ही लिस्ट पर।
“मैं लैला-लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के…”
अगर आप पब्लिक प्लेस पर अपना कुर्ता फाड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप पर धारा 294 के तहत केस लग सकता है। इस धरा के अंतर्गत आपको तीन महीने की सजा मिल सकती है, और फाइन भी देना पद सकता है। ये जानने के बाद अब आप ये गाना गाने से पहले अच्छे से सोच लें। इस गहरा के तहात जो भी कोई दूसरों को चिढ़ाने के इरादे से सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाता है या बोलता है तो उसे निर्धारित सजा मिलती है।
“तू मैके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा… “
अब इस बात पर अगर पत्नी ने FIR करवा दी तो धारा 498A के तहत केस चलेगा। मतलब पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों पत्नी/बहू का उत्पीड़न। इसमें मानसिक और शारीरिक, दोनों उत्पीड़न शामिल होंगे। तो सोच लीजिए मज़ाक में भी ये गाना गाने की सोचें ना। बता दें कि, भारत में दहेज़ हत्या एवं प्रताड़ना से महिलाओं को बचाने के लिए 1983 में भारतीय दंड संहिता में धारा 498 अ को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य दहेज जैसी सामाजिक बुराई एवं ससुराल में होने वाले अत्याचारों से महिलाओं को संरक्षण देना था।
“मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखती रहियो”
अगर गौर किया जाए तो इस पूरे गाने पर विवाद हो सकता है। “मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखती रहियो” ये लाइन ले ही लीजिए, ऐसा करना धारा 494 के अंतर्गत आता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि, धारा 494 के मुताबिक़ कोई आदमी या औरत एक पत्नी या पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते।
“तेरा पीछा न मैं छोडूंगा सोनिये”
धारा 354D के मुताबिक़ किसी लड़की का पीछा करना, जबरन उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना, मिलने की कोशिश करना, पीछा करना, या इंटरनेट पर उसपर नजर रखना स्टॉकिंग कहलाता है। जिसका अपराधी साबित होने पर बंदे को भारी फाइन देने के साथ तीन साल तक की सजा हो सकती है। धारा 354 एक के चार पार्ट हैं। इसके तहत कानूनी व्याख्या की गई है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ सेक्सुआल नेचर का फिजिकल टच करता है या फिर ऐसा कंडक्ट दिखाता है जो सेक्सुअल कलर लिया हुआ हो तो 354 ए पार्ट 1 लगेगा। वहीं सेक्सुअल डिमांड करने पर पार्ट 2, मर्जी के खिलाफ पोर्न दिखाने पर पार्ट 3 और सेक्सुअल कलर वाले कंमेंट पर पार्ट 4 लगता है। 354 ए के पार्ट 4 में एक साल तक कैद जबकि बाकी तीनों पार्ट में 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है।