लाइव हिंदी खबर :- अमेरिका की एक संघीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को गैर-कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि इन टैरिफ को लगाने की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं थी और कई मामलों में उचित कानूनी आधार भी नहीं पाया गया। हालांकि, कोर्ट ने तत्काल इन टैरिफ को हटाने का आदेश नहीं दिया है।

ट्रम्प सरकार ने अपने कार्यकाल में चीन समेत कई देशों से आयात पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए थे। उनका दावा था कि इससे अमेरिकी उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी और चीन की आर्थिक नीतियों पर लगाम लगेगी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि इन टैरिफ को लागू करने में प्रक्रियागत खामियां थीं।
इधर, डोनाल्ड ट्रम्प ने कोर्ट के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर ये टैरिफ हटा दिए गए तो “अमेरिका बर्बाद हो जाएगा” और देश की इंडस्ट्री विदेशी दबाव में ढह जाएगी। ट्रम्प ने दोहराया कि उनके लगाए गए टैरिफ से ही अमेरिका मजबूत हुआ था और नौकरियां बची थीं।
विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट के फैसले का असर आगामी चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रम्प अब भी टैरिफ नीति को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनते हैं।