आवारा कुत्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट का राज्यों पर सख्त रुख

लाइव हिंदी खबर :- सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में कई राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने उन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है, जिन्होंने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अब तक सिर्फ तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली नगर निगम ने ही अपनी प्रतिक्रियाएं अदालत में जमा की हैं।

आवारा कुत्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट का राज्यों पर सख्त रुख

कोर्ट ने कहा कि यह मामला जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पीठ ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, उनके अधिकारी देरी के कारणों की स्पष्ट व्याख्या करें। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों का यह रवैया न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना के समान है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को तय की है। तब तक सभी राज्यों को यह बताना होगा कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों से आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कोर्ट ने इससे पहले केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे प्रभावी टीकाकरण, बांझीकरण और सुरक्षा उपायों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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