लाइव हिंदी खबर :- मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन ने ओला और रैपिडो के डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों कंपनियां मुंबई में बिना राज्य सरकार या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) की मंजूरी के बाइक-टैक्सी सेवाएं चला रही थीं। यह कार्यवाही RTO की शिकायत के बाद की गई।

पुलिस के अनुसार ओला और रैपिडो ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 का उल्लंघन किया है। इन नियमों के मुताबिक किसी भी प्रकार की टैक्सी या बाइक-टैक्सी सेवा शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य होती है। इसके बावजूद दोनों ऐप्स ने बिना मंजूरी के अपनी सेवाएं जारी रखीं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आईं।
अंबोली पुलिस ने इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 सहित कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। इनमें 193, 197, 192(A), 93 और BNS की धारा 123 तथा 318(3) शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और कंपनियों से दस्तावेज व अन्य जरूरी विवरण मांगे गए हैं।
अधिकारियों के मुताबिक बिना अनुमति चल रही बाइक-टैक्सी सेवाएं न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा करती हैं। इसलिए इस मामले में सख्त कार्यवाही की जा रही है।