लाइव हिंदी खबर :- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब दाखिल खाने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है वह आदेश मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद की पीठ ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से जबाव देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा मामला संवेदनशील है और इसमें सीमा पर हालात समेत गई पहलू शामिल है। उन्होंने हालात का हवाला देते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब हालात सामान्य है, वहां के 99. 99% लोग भारत सरकार को अपनी सरकार मानते हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले जैसे घटनाक्रमों को ध्यान में रखे बिना अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।