जम्मू-कश्मीर के डोडा प्रशासन ने BNSS की धारा 163 की लागू

लाइव हिंदी खबर :- जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। जिसके तहत बिना अनुमति किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और केवल आपातकालीन स्थिति में ही घर से बाहर निकालने के इजाजत होगी। इस प्रशासनिक कदम का कारण पिछले दो दिनों से चल रहे आम आदमी पार्टी के विधायक के मेराज मलिक की PSA (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) के तहत गिरफ्तारी के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन हैं।

इन प्रदर्शनों के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झडपें होने को देखने को मिली हैं, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे जिले में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की भारी तैनाती की गई है। सुरक्षाबलों ने जगह-जगह पर नाकाबंदी कर दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय से पहले रोका जा सके।

जम्मू-कश्मीर के डोडा प्रशासन ने BNSS की धारा 163 की लागू

प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें, अधिकारियों को कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोडा जिले में हालात नाजुक बने हुए हैं और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

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