लाइव हिंदी खबर :- फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एक महिला को अश्लील संदेश भेजने के मामले में अदालत ने द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को 3 साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर ₹20000 का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर ₹20000 देने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि महिलाओं की गरिमा के खिलाफ इस तरह के साइबर अपराध गतिविधियां गंभीर है और ऐसे मामलों में सख्त दंड आवश्यक हैम ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जप्त कर लिए थे। जिन्हें अदालत ने भी अपराध में प्रयुक्त उपकरण मानते हुए जप्त करने का आदेश दिया। फिलहाल इस मामले में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी किसी बड़े साइबर नेटवर्क से जुड़े थे या यह घटना व्यक्तिगत स्तर पर ही अंजाम दी गई थी।