नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि गाजीपुर पोल्ट्री बाजार में और उसके आसपास कोई पक्षी नहीं मारा जाए।
यह दावा करते हुए कि उचित लाइसेंस के बिना और कानून द्वारा अधिदेशित बुनियादी ढांचे के अभाव में वध, यह बीमारियों के लिए एक हॉटस्पॉट बनाता है।
राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है।
दिल्ली में शहर सरकार ने जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की है और दस दिनों के लिए गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट बंद कर दिया है।
पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने याचिका के माध्यम से दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड को निर्देश देने की मांग की है कि गाजीपुर मंडी और उसके आसपास किसी भी पक्षियों की बलि न दी जाए। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में विचार किया जाएगा।
भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों यानी सितंबर-अक्टूबर से फरवरी-मार्च के दौरान भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलती है।
–आईएएनएस
एसजीके
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