लाइव हिंदी खबर :- विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। यह केस MP-MLA कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में याचिकाकर्ता और अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान उनके पक्ष के गवाह रामचंद्र दुबे अदालत में मौजूद थे।

लेकिन राहुल गांधी की ओर से पेश होने वाले वकील की तरफ से एक आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया कि वे आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए गवाह का जिरह नहीं की जा सकती। इस कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने कहा कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण वे अदालत में पेश नहीं हो सके। उसी वजह से उन्होंने स्थगन का आवेदन दिया। अदालत ने स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए इस आवेदन को स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर तय कर दी है। उस दिन गवाह पर जिरह और आगे की कार्यवाही की जाएगी।
यह मामला राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि गवाहों के बयान और जिरह किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।