लाइव हिंदी खबर :- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है। एक विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल कैद की सजा के साथ 16.40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह फैसला सरकारी तोशाखाना से मिले महंगे उपहारों को गलत तरीके से कम कीमत पर दिखाने और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सुनाया।

अदालत के मुताबिक इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशी मेहमानों से मिले कीमती उपहारों को तय नियमों के अनुसार जमा नहीं किया और उनकी वास्तविक कीमत छिपाई गई। जांच में सामने आया कि एक बेहद महंगी घड़ी, जिसकी बाजार कीमत करीब ₹2 करोड़ बताई गई, उसे कागजों में सिर्फ 5 लाख दिखाया गया। इसी तरह अन्य उपहारों के मूल्यांकन और बिक्री में भी अनियमितताएं पाई गईं।
इस मामले में बुशरा बीबी की भूमिका को भी अहम माना गया। अदालत ने कहा कि उपहारों के रख-रखाव और उनके लेन-देन में दोनों की साझा जिम्मेदारी बनती है। इसलिए दोनों को समान सजा सुनाई गई है। जुर्माने की रकम अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
इमरान खान पहले से ही कई मामलों में जेल में बंद हैं। इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसले को राजनीतिक बदले की कार्यवाही बताया है और ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
तोशाखाना मामला पाकिस्तान की राजनीति में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। यह फैसला आने वाले दिनों में देश की राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया पर गहरा असर डाल सकता है।