चुनाव आयोग को बूथ-वार मतदान विवरण प्रकाशित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

लाइव हिंदी खबर :- चुनाव आयोग को मतदान केन्द्रवार मतदान विवरण प्रकाशित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है और इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान विवरण में विसंगति थी। इससे जुड़े मामले की जांच चल ही रही थी कि दोनों संगठनों ने इस मामले में अंतरिम याचिका दायर कर दी. यह कहा:

देशभर में चल रहे लोकसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत जारी होने में देरी हो रही है. इसके अलावा चुनाव आयोग को अंतिम मतदान प्रतिशत विवरण 48 घंटे के भीतर प्रकाशित करना चाहिए। बूथवार डाले गए वोटों का विवरण प्रकाशित किया जाए। इसके लिए वोटिंग विवरण वाले फॉर्म 17-सी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ऐसे में इसकी मांग की गई थी. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के अवकाश सत्र में सुनवाई के लिए आई, जिसमें जस्टिस दिबांगर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे।

फिर तर्क- चुनाव आयोग का पक्ष: हर चुनाव में चुनाव आयोग पर इस तरह की शंकाएं जताई जाती हैं. ऐसे में लोगों का चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ गया है. मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी ऐसी याचिकाएं वोट प्रतिशत में गिरावट का सबसे अहम कारण हैं. ऐसी याचिकाएं लोगों में चुनावी जागरुकता पैदा करने की बजाय भ्रम पैदा करती हैं. इसलिए लोग मतदान केंद्रों पर आने से कतराते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए.

याचिकाकर्ता पक्ष: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हमारे मन में कई संदेह हैं. हमने उनके समाधान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।’ सीधे चुनाव आयोग के पास न जाने का यही कारण है. चुनाव आयोग हमारी शंकाओं का इस तरह अपमान स्वीकार नहीं कर सकता. इस प्रकार बहस हुई. दोनों पक्षों की दलीलों के बाद न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा:

चुनाव के बाद की पूछताछ: लोकसभा चुनाव में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है. छठे चरण का चुनाव 25 मई (आज) को होने जा रहा है. इस समय इस मामले में कोई आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। इसलिए मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होगी. मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। चुनाव आयोग को फॉर्म 17-सी प्रकाशित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है जिसमें मतदान केंद्र-वार डाले गए वोटों सहित सभी विवरण शामिल हों। कोई अंतरिम आदेश भी पारित नहीं किया जा सकता. न्यायाधीशों ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।

'); newWin.print(); newWin.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); } var emoteStarted = 0; $('.emoteImg').click(function() { var thisId = $(this).attr('data-id'); if(emoteStarted==0){ var totcnt = parseInt($('.emote-votes').attr('data-id')); if(totcnt==0){ $('.emote-votes').html('1 Vote'); $('.emote-votes').css('padding', '2px 5px'); }else{ var newtotcnt = totcnt + 1; $('.emote-votes').html(newtotcnt+' Votes'); } $('.emoteImg').each(function(idx, ele){ var s = parseInt($(this).attr('data-id')); var cnt = parseInt($(this).attr('data-res')); var tot_cnt = parseInt($(this).attr('data-count')) + 1; if(s==thisId){ cnt+=1; } cntPer = (cnt/tot_cnt)*100; var percnt = cntPer.toFixed(); if(s==thisId){ $('#emote-res-txt'+s).addClass('active-1'); $('#emote-res-cnt'+s).addClass('active'); } $('#emote-res-cnt'+s).html(percnt+'%'); $(this).removeClass('emoteImg'); }); emoteStarted = 1; $.ajax({ url: 'https://www.hindutamil.in/comments/ajax/common.php?act=emote&emid='+thisId, type: "POST", data: $('#frmReact').serialize(), success: function(response) { //document.location.reload(); } }); }else{ } }); $(window).scroll(function() { var wTop = $(window).scrollTop(); var homeTemplateHeight = parseInt($('#pgContentPrint').height()-200); var acthomeTemplateHeight = homeTemplateHeight; if(wTop>homeTemplateHeight){ if( related==1 ){ $('#related-div').html( $('.homePageLoader').html() ); $.ajax({ url:'https://api.hindutamil.in/app/index.php?key=GsWbpZpD21Hsd&type=related_article', type:'GET', data : { keywords:'', aid:'1253831' }, dataType:'json', //async: false , success:function(result){ let userData = null; try { userData = JSON.parse(result); } catch (e) { userData = result; } var data = userData['data']; console.log(data); var htmlTxt="

தொடர்புடைய செய்திகள்

"; $.each(data, function (i,k){ var str = k.web_url; var artURL = str.replace("https://www.hindutamil.in/", "https://www.hindutamil.in/"); var artImgURL = k.img.replace("/thumb/", "/medium/"); if(i>=4){ return false; } htmlTxt += '
'+k.title_ta+'

'+k.title_ta+'

'+k.author+'
'; }); htmlTxt += '
'; $('#related-div').html(htmlTxt); } }); related = 2; } } });

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top