लाइव हिंदी खबर :- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका हाल ही में प्रशासन द्वारा की जा रही अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही को चुनौती देते हुए दायर की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह अभियान बिना उचित नोटिस और प्रक्रिया का पालन किए चलाया जा रहा है, जिससे निर्दोष लोगों के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है।

मामले की सुनवाई शनिवार को न्यायमूर्ति की एकल पीठ के समक्ष होगी। अदालत यह तय करेगी कि क्या प्रशासन की कार्यवाही वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप है या नहीं। संभल प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों से अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध भी देखने को मिला है। इस सुनवाई को लेकर प्रशासन और स्थानीय निवासियों दोनों की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह आदेश भविष्य की कार्यवाही की दिशा तय कर सकता है।