लाइव हिंदी खबर :- संभल के मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपियों दानिश, फैजान और नज़ीर को जमानत देने का आदेश दिया गया है। इन तीनों को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि तीनों आरोपियों को जमानत दी जाती है और निचली अदालत को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिये गये हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के बाद ट्रायल की कार्यवाही सामान्य रूप से जारी रहेगी।
इससे पहले जिला अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने ही आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में आरोप है कि सर्वे के दौरान मंदिर और मस्जिद के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था जिसमें पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।
पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ दंगा, शांति भंग और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन मामलों के लिए भी अहम माना जा रहा है, जहां धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में स्थानीय तनाव बढ़ने पर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं।