वक्फ़ बिल और वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान

लाइव हिंदी खबर :- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ़ बिल और वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वक्फ़ कानून लागू होने के बाद सरकार ने UMEED पोर्टल शुरू किया, जिसके जरिए देशभर की सभी वक्फ़ संपत्तियों का छह महीने के भीतर अनिवार्य पंजीकरण करना तय किया गया था।

वक्फ़ बिल और वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान

रिजिजू के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 5 दिसंबर थी, लेकिन अब भी लाखों वक्फ़ संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं। कई सांसदों, विभिन्न राज्यों के नेताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर 9 लाख से ज्यादा वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की मांग की है।

उन्होंने कहा कि आज शाम तक देखना होगा कि कितनी संपत्तियां रजिस्टर हुई हैं। फिलहाल 1 लाख 51 हजार वक्फ़ संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।

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