अंडे से बनी मेयोनेज़ पर एक साल का प्रतिबंध, तेलंगाना सरकार का आदेश

लाइव हिंदी खबर :- विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की खबरों के बीच तेलंगाना सरकार ने अंडे से बनी मेयोनेज़ पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बताया गया है कि यह प्रतिबंध एक साल तक लागू रहेगा और बुधवार (30 अक्टूबर) से लागू होगा। फ्रांसीसी व्यंजन मेयोनेज़ का उपयोग मुख्य रूप से सैंडविच, शावरमा और बर्गर जैसे खाद्य उत्पादों में किया जाता है। इसे अंडे की सफेदी में तेल मिलाकर बनाया जाता है और बोतलों और पाउचों में बेचा जाता है। इसे अब शाकाहारियों के लिए अंडा-मुक्त भी बना दिया गया है।

अंडे से बनी मेयोनेज़ पर एक साल का प्रतिबंध, तेलंगाना सरकार का आदेश

पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना में फूड पॉइजनिंग की खबरें आ रही हैं. कई लोग शारीरिक बीमारियों के कारण अस्पतालों में भर्ती होते हैं। तेलंगाना खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अनुसार, यह पता चला है कि इन विकारों के पीछे अंडे से बनी मेयोनेज़ है। इसके बाद, तेलंगाना सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत अंडे से बने मेयोनेज़ पर एक साल का प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

बताया गया है कि यह आदेश जल्द ही सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा. आदेश में कहा गया है कि जनता को खाद्य उत्पादों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक होना चाहिए। हैदराबाद में कल मोमोज खाने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. साथ ही 50 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. गौरतलब है कि घटना के दो दिन बाद तेलंगाना सरकार ने मेयोनेज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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