लाइव हिंदी खबर :- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि—

- आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें।
- उन्हें स्थायी रूप से सेंटर में रखा जाए।
- इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
- जो भी व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई होगी।
कोर्ट ने यह मामला स्वयं संज्ञान में लिया था।
- 28 जुलाई को कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों से रेलवे में होने वाली मौतों और घटनाओं पर नोटिस लिया और इसे चिंताजनक बताया।
- इससे पहले, 22 जुलाई को केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एस.पी. बघेल ने संसद में बताया था कि 2024 में 37 लाख से अधिक डॉग-बाइट के मामले सामने आए और 54 लोगों की मौत रेबीज़ से हुई।