लाइव हिंदी खबर :- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह ओबीसी सूची से कई वर्गों को हटाने के कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का इरादा रखती हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 मई को फैसला सुनाया कि सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत प्रमाण पत्र धारक पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) की ओबीसी स्थिति रद्द कर दी गई थी।
फैसले में कहा गया कि 2010 के बाद 77 वर्गों के मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें वोट बैंक माना जाता था। फैसले की आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर इलाके में चुनाव प्रचार करते हुए कहा, हम हाईकोर्ट के इस फैसले को नहीं मानने वाले हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है. हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. गर्मी की छुट्टियों के बाद ऐसा किया जाएगा. उन्होंने यही कहा.