लाइव हिंदी खबर :- नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना को संशोधित किया गया है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कहा कि 3 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (23 जुलाई) सुबह लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, ”नए इनकम टैक्स में टैक्स रेट स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा.
आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाएगी. 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपये और उससे अधिक – 30% कर। इससे एक वेतनभोगी कर्मचारी प्रति वर्ष आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकता है।
नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी जाएगी। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन की कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी जाएगी. इससे करीब 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी. बजट में छह महीने में आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा का प्रस्ताव है। आयकर संबंधी मामलों की संख्या कम करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम की दोबारा जांच की जाएगी।