जमानत के लिए निचली अदालत जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कविता को दिया निर्देश

लाइव हिंदी खबर :- तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी और उच्च सदन की सदस्य कविता को प्रवर्तन अधिकारियों ने कथित तौर पर रुपये के गबन के आरोप में 15 तारीख को हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया था। कविता को उसी रात विमान से दिल्ली ले जाया गया. अगले दिन उन्हें दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने उसे 23 तारीख तक रिमांड पर देने का आदेश दिया.

वहीं 23 तारीख तक प्रवर्तन विभाग ने कविता को हिरासत में ले लिया और दिल्ली स्थित सीबीआई दफ्तर में उनसे पूछताछ की. आज उनकी रिमांड भी पूरी हो जाएगी. इस मामले में कविता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. उस याचिका में कविता ने बताया था कि उनसे एक बार अपराधी और फिर गवाह के तौर पर पूछताछ की गई थी.

इसके अलावा कविता ने याचिका में उल्लेख किया कि उनकी गिरफ्तारी अमान्य थी जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। इसकी सुनवाई के लिए उपयुक्त सुप्रीम कोर्ट ने कविता को सलाह दी है कि मौजूदा हालात में इस मामले में जमानत देना संभव नहीं है और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करना चाहिए.

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