लाइव हिंदी खबर :- दिल्ली के एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर मामले में कहा मेरी पत्नी एक ट्रांसजेंडर है. उन्होंने शादी से पहले ये बात छुपाई थी. इससे मुझे परेशानी हुई है.’ दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार के अस्पताल में उसका लिंग परीक्षण कराने का आदेश दिया जाना चाहिए ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
याचिका वकील अभिषेक कुमार चौधरी ने दायर की है. वह कहती हैं, “किसी का लिंग या लैंगिक पहचान उसका निजी मामला है। हालाँकि, जब शादी की बात आती है, तो दोनों पक्षों के अधिकार आपस में जुड़ जाते हैं। इससे पहले, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत ट्रायल कोर्ट से संपर्क कर अपनी पत्नी की जांच के लिए एक मेडिकल कमेटी गठित करने की मांग की थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल जांच की उनकी याचिका खारिज कर दी.