मथुरा में नया मामला कृष्ण जन्मभूमि विध्वंस पूर्व गर्भगृह का पता लगाने की याचिका

लाइव हिंदी खबर :- उत्तर प्रदेश में कृष्णजन्मभूमि मंदिर मामले में मथुरा कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है. मंदिर को तोड़े जाने से पहले उसके गर्भगृह की पहचान कराने के लिए मुकदमा दायर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2019 को अयोध्या राम मंदिर मामले में अंतिम फैसला सुनाया।

इसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा में महत्वपूर्ण मंदिरों से सटे मस्जिदों के लिए भी समस्याएँ पैदा हो गई हैं, जिनकी स्थिति भी ऐसी ही है। इन मामलों में विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे भी दायर किये जा रहे हैं. ऐसे में मथुरा कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है.

कृष्ण का जन्म स्थान: ऐसा कहा जाता है कि मथुरा में केशव देव मंदिर उस स्थान पर स्थित था जिसे कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669-79 के बीच ध्वस्त कर दिया था। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि वर्तमान शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने इसी स्थल के एक हिस्से पर करवाया था। उसके बाद बचे हुए क्षेत्र में नया कृष्णजन्मभूमि मंदिर बनाया गया। इसके चलते पुराने मंदिर के गर्भगृह के वास्तविक न होने पर उसकी तलाश और पहचान के लिए मुकदमा दायर किया गया है।

औरंगजेब ने घोषणा की: यह याचिका पीवी रघुनाथन ने मथुरा जिला सिविल कोर्ट में दायर की थी. भगवान कृष्ण का वास्तविक जन्म स्थान उस प्राचीन मंदिर में था जिसे उन्होंने तोड़ दिया था। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था। इसलिए उन्होंने मूल गर्भगृह की खोज कर उसे चिह्नित करने का आग्रह किया है ताकि जनता को इसकी जानकारी हो सके.

रघुनंदन के वकील पंकज जोशी ने इस बारे में ‘हिंदू तमिल वेक्टिक’ को बताया, ‘याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यूपी सरकार के आध्यात्मिक विभाग और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को यह काम करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। इसका प्रतीक करके मन्दिर में आने वाले भक्तों को बिना धोखा दिये सत्य का ज्ञान कराना चाहिये।

इस संबंध में हमारी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है.’ उसने कहा। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कांग्रेस सरकार पवित्र स्थान संरक्षण अधिनियम, 1991 लेकर आई। गौरतलब है कि यह कानून भी अमान्य है और इसे रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं।

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