लाइव हिंदी खबर :- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अर्जेंट केस के तौर पर लेने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. इसी संदर्भ में केजरीवाल ने याचिका दायर कर इसे बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने मेडिकल आधार पर जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका को अत्यावश्यक मामले के रूप में लेने से इनकार कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि इस पर मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ विचार करेंगे। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. इसमें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कही गई है।
शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और दिबांगर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की. चुनाव के मद्देनजर 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई थी. इसके बाद वह चुनाव प्रचार में लग गये.