लाइव हिंदी खबर :- सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन में विफलता के लिए पंजाब सरकार पर लगाए गए 1,000 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है. ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन न करने के कारण बार-बार चेतावनियों के बावजूद, पंजाब राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे ठोस कचरा प्रबंधन में विफल रही है। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पंजाब सरकार पर 1,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. इस आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
इस मामले में यह याचिका कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के सामने सुनवाई के लिए आई। जजों ने याचिका पर सुनवाई की और ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए 1,000 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी. साथ ही पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा कि ठोस कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर क्यों न मुकदमा चलाया जाए और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजने का आदेश दिया. पंजाब राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।