लाइव हिंदी खबर :- मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की राज्य विधानसभाओं के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा 18 तारीख को की गई थी। तदनुसार मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को एक ही चरण में और त्रिपुरा में 16 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होंगे। इस चरण में चुनाव के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार सभी मीडिया द्वारा पालन किए जाने वाले प्रतिबंधों को ध्यान में लाया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रतिबंधों का विवरण।
> मतों के पंजीकरण से 48 घंटे पहले टेलीविजन या अन्य मीडिया के माध्यम से चुनाव सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। मतदान के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान जनसभाओं पर प्रतिबंध। इसलिए इसके बारे में खबरें प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।
> टेलीविजन के माध्यम से किसी भी चुनाव सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों के साथ।
> धारा 126 के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 126-ए चुनाव कराने और उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके परिणामों का प्रसार करने पर रोक लगाती है।
> धारा 126 द्वारा कवर नहीं की गई अवधि के दौरान, संबंधित टीवी/रेडियो/केबल/एफएम चैनल/इंटरनेट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी प्रसारण/टेलीविजन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए राज्य/जिला/स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
> सभी प्रिंट मीडिया से अनुरोध है कि वे भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिनांक 30.07.2010 को जारी दिशा-निर्देशों और चुनाव के दौरान पालन की जाने वाली ‘प्रेस आचार संहिता- 2020 का पालन करें।