आ गई पेंशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, अब पुरानी पेंशन अंतिम वेतन का होगा आधा

आ गई पेंशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, अब पुरानी पेंशन अंतिम वेतन का होगा आधा

लाइव हिंदी खबर :- सुखविंदर सिंह जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री  है उनकी सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए एक नया प्रारूप रूप लागू किया है जिसके अनुसार राज्य कर्मचारी जो रिटायर होने वाले हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी उसके अंतिम वेतन  का 50 परसेंट पेंशन मिलेगी  लेकिन यह अधिसूचना जारी करने में अभी वक्त लगेगा और कर्मचारियों को थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा|

आने वाली सूचना के हिसाब से जनवरी 2023 से भारत सरकार को जाने वाला कंट्रीब्यूशन NPS पर रोक लगाई गई है  और जनवरी 2023 मे ही पुरानी पेंशन के नीचे आने वाले सरकारी कर्मचारियों के GPF अकाउंट भी खोले जाएंगे| सामान्य प्रशासन विभाग मे  वित्त विभाग को पुरानी पेंशन को जारी करने के लिए मंजूरी अब तक नहीं दी और यह फैसला कैबिनेट में हो चुका है  मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग को पुरानी पेंशन स्कीम को पुराने फॉर्मेट के हिसाब से जारी करने के लिए नए नियम बनाने पड़ेंगे|

इन सारे नियम को विधि विभाग से VAT करवाना जरूरी होगा उसके बाद वित्त विभाग ही इस मामले को कानून विभाग के सामने   टेकअप करेगा और कानून   को दिखाने के बाद ही ऑफिशल नोटिफिकेशन लागू होगा| इन सबके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से कर्मचारियों  कम्यूटेशन के अनुसार कुल पेंशन राशि का 40 परसेंट तक एडवांस ले सकते हैं लेकिन इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ NPS से आए पुरानी पेंशन मै आने वाले राज्य कर्मचारी ही उठा सकते हैं|

हिमाचल राज्य सरकार ने पहले से ही पुरानी पेंशन मे आने वाले अपने कर्मचारियों के कंप्यूटेशन के DA Arrear को लेकर कोई आदेश अब  तक जारी नहीं किया| सुखविंदर सिंह की सरकार को 2016 के बाद स्वीकृत किए हुए कर्मचारी के लिए  अलग से फैसला लेना पड़ेगा| राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी  के अनुसार पेंशन कर्मचारियों का नजदीकी 5500 करोड से भी ज्यादा आरटीआर बाकी है| यह धनराशि कर्मचारियों के बचे हुए आरटीआर से बहुत अधिक है इसलिए कंप्यूटेशन रुका हुआ है और उसी का यह भुगतान है|

पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद ही पेंशन के लिए पात्र होंगे और यही नियम NPS से पुरानी पेंशन से आए कर्मचारियों पर भी लगेंगे इसलिए  जो कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे उनके लिए सिर्फ NPS का विकल्प होगा| इसी कारणवश नए नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन का भी विकल्प रखा जाएगा ताकि किसी भी कर्मचारी का कोई नुकसान ना हो इन सबके अलावा राज्य सरकार NPS स्कीम के साथ रिटायर हुए से  13000 से भी ज्यादा राज्य कर्मचारियों के लिए क्या विकल्प लेती है यह अभी ऑफिस नोटिफिकेशन में ही पता लगेगा|

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