लाइव हिंदी खबर :- आपराधिक मामलों और आयकर ऑडिट के दौरान संबंधित पक्षों से सेल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करना सीबीआई और प्रवर्तन विभाग सहित केंद्रीय एजेंसियों के लिए प्रथागत है। खासतौर पर जब मीडिया कंपनियों में छापेमारी होती है तो कर्मचारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए जाते हैं। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में नए नियम बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि उचित नियमों के बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करना उचित दृष्टिकोण नहीं है।
इसी के तहत केंद्र सरकार नियम बनाने की प्रक्रिया में जुट गई है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा, ”नए नियमों के निर्माण के संबंध में विभिन्न परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं। नए नियम विकसित करने में कम से कम एक महीना लगेगा। तब तक, सीबीआई के निर्देशों का पालन किया जाएगा।” इस मामले से जुड़ी सुनवाई अगले साल 6 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है.