लाइव हिंदी खबर :- सुप्रीम कोर्ट ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. मुख्य चुनाव आयोग (ECI) में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्त रहे अनूप चंद्र पांडे पिछले महीने सेवानिवृत्त हो गए। एक और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 9 तारीख को अचानक इस्तीफा दे दिया. नतीजा यह हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही चुनाव आयोग के पद से आये.
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की 14 तारीख को बैठक हुई. फिर चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को नये चुनाव आयुक्त के रूप में चुना. पहले की प्रक्रियाओं के अनुसार, नए चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एक पैनल द्वारा किया जाता था।
लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया. इस नये कानून के तहत बनी चयन समिति की परसों पहली बैठक हुई. प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक समिति ने कल बैठक की. इसके अलावा चयन समिति के अध्यक्ष केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल हुए.
इस बीच, कांग्रेस की वरिष्ठ पदाधिकारी जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी. उस याचिका में उन्होंने कहा था: केंद्र सरकार को हाल ही में लागू मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम, 2023 के तहत नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से रोका जाना चाहिए। ऐसा जया ठाकुर ने अपनी याचिका में दावा किया था.
इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, दिबांगर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मैसी की बेंच के सामने मामला सुनवाई के लिए आया. याचिका पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. सत्र ने यह भी घोषणा की कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 तारीख को होगी.