लाइव हिंदी खबर :-चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि चुनाव में वोट देने के लिए किन पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अनुसार मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्ड, बैंक या डाकघर में जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा के लिए स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस.
पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजना के तहत आरजीआई (रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो के साथ पहचान पत्र,
मतदाता 13 दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात् सांसदों / विधायकों / एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और केंद्र सरकार के न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी विकलांगता पहचान पत्र। | चुनाव कार्यक्रम > लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक – तमिलनाडु में 19 अप्रैल को वोट पंजीकरण.