लाइव हिंदी खबर :- आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह लोकसभा चुनाव करीब आने से पहले 3,500 करोड़ रुपये की कर मांग के संबंध में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई कठोर और कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने अपना आयकर रिटर्न देर से दाखिल किया। ऐसे में आयकर विभाग ने पार्टी के पुराने खातों के मामले की जांच के बाद कांग्रेस पार्टी को 10 लाख रुपये चुकाने का नोटिस जारी किया है.
इसके बाद आयकर विभाग ने एक और नोटिस भेजकर 1,745 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टैक्स की मांग की है. आयकर विभाग के इस कदम से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया. यह मामला न्यायाधीश पी.वी. नागरत्न और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष कल सुनवाई हुई।
आयकर विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं इस मामले में आयकर विभाग की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं. कांग्रेस एक राजनीतिक दल है. चूंकि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए पार्टी के खिलाफ कोई अनिवार्य और सख्त कार्रवाई नहीं की जायेगी. ये बात तुषार मेहता ने कही. इसे रिकॉर्ड करने वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए मामले को अगले जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया कि “इस समय कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए”।