पश्चिम बंगाल गैंगरेप केस: 7 दोषियों को 20-20 साल की जेल, ₹50-50 हजार जुर्माना

 

लाइव हिंदी खबर :- पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को एक महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में सात दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर ₹50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पश्चिम बंगाल गैंगरेप केस: 7 दोषियों को 20-20 साल की जेल, ₹50-50 हजार जुर्माना

मामला क्या था?

यह घटना अक्टूबर 2024 में कांचरापाड़ा-कल्याणी रेलवे ट्रैक के पास रोड ओवरब्रिज के नीचे हुई थी। इस जघन्य अपराध में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से सात को दोषी करार दिया गया, जबकि एक को बरी कर दिया गया।

अदालत का फैसला

जज सुबर्टी सरकार ने कहा कि इस तरह के मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है, ताकि समाज में डर का माहौल बने और भविष्य में ऐसे अपराध रोके जा सकें।

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