कश्मीर पुलिस: एंबुलेंस को रास्ता न देने वालों को जाना होगा जेल

लाइव हिंदी खबर :- कल कश्मीर पुलिस विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सड़क पर सभी यात्रियों को एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए. विशेष रूप से मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले वाहनों को रास्ता देना होगा। रास्ता न देना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत अपराध है। इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल होगी.

किसी भी चिकित्सा आपातकाल के मामले में, जनता के सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे कश्मीर घाटी में संचालित अस्पतालों या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क करें और शहर नगरपालिका सीमा के भीतर मरीजों के सुचारू परिवहन के लिए यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। मरीजों को ले जाने वाले एम्बुलेंस चालकों और परिचारकों को हेल्पलाइन नंबरों पर यातायात नियंत्रण इकाई के साथ निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए। इससे मरीजों को बिना किसी रुकावट के अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी. सर्कुलर में यह कहा गया है.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top